हिमाचल में राज्य प्रशिक्षुता परिषद का पुनर्गठन, युवाओं के कौशल विकास और रोजगार पर रहेगा फोकस

हिमाचल में राज्य प्रशिक्षुता परिषद का पुनर्गठन, युवाओं के कौशल विकास और रोजगार पर रहेगा फोकस

1000032554

State Apprenticeship Council reconstituted in Himachal

State Apprenticeship Council reconstituted in Himachal, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कौशल विकास और प्रशिक्षुता कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य प्रशिक्षुता परिषद का पुनर्गठन किया है। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। परिषद का गठन तत्काल प्रभाव से तीन वर्षों के लिए किया गया है। इसमें सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योग जगत और तकनीकी शिक्षा से जुड़े प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह परिषद काम करेगा। जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा) को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है।

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के निदेशक सदस्य सचिव होंगे। परिषद में उद्योग विभाग, श्रम एवं रोजगार, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रतिनिधि शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम और हिमुडा के प्रतिनिधि भी सदस्य बनाए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं। भारत सरकार के प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय के प्रतिनिधि को भी परिषद में स्थान दिया गया है।

सरकार का मानना है कि परिषद के पुनर्गठन से राज्य में प्रशिक्षुता कार्यक्रमों के संचालन, निगरानी और विस्तार को नई गति मिलेगी। विभिन्न विभागों और उद्योगों के प्रतिनिधियों की भागीदारी से युवाओं को अधिक रोजगार प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। इससे उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी। परिषद राज्य में प्रशिक्षुता से जुड़े मामलों पर सरकार को सुझाव देगी। यह योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परिषद का गठन जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा) अभिषेक जैन की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना की जानकारी राष्ट्रीय प्रशिक्षुता परिषद, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण को भेजी गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। इसे परिषद के सभी सदस्यों और प्रदेश के सभी सरकारी आईटीआई के प्रधानाचार्यों तक भी पहुंचाया जाए।